आज कि इस पोस्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप PM Kisan Pension Yojana से 3000 रूपए प्रतिमा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यह भी जानेंगे की इस PM Pension yojana में किसानों को किस आधार एवं प्रकार Pension मुहैया कराई जायेगी?, इस Pension yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं जरुरी दस्तावेजो के बारे में भी जानेंगे।

PM Kisan Pension Yojana क्या है-
दोस्तों भारत सरकार की PM पेंशन योजना या प्रधानमंत्री किसान मान धन yojana देश में रहने वाले किसान भाइयों के लिए है। जिनका व्यवसाय कृषि करके अपना जीवन यापन करना है। इस Yojana में लघु एवं सीमित कृषि भूमि पर खेती करने वाले एवं गरीब किसान आते है, जो दिन रात मेहनत करके संपूर्ण देश के लिए अनाज उगाते हैं। इसलिए Indian government द्वारा किसान भाइयों के कल्याण के लिए एवं उनको वृद्धावस्था के दौरान मदद प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसानों को 3000 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2019 में 12 सितंबर को की गई थी।
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इस प्रधानमंत्री किसान मानधन yojana के अनुसार 18 से 40 की आयु के बीच का कोई भी किसान apply कर सकता है। उस किसान को 60 वर्ष तक की आयु तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपये महीने से लेकर 200 रुपये महीने के बीच है। इस आंशिक योगदान पर 60 वर्ष की उम्र के बाद किसान भाइयो को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के कोष का प्रबंधन Life Insurance Corporation (LIC) कर रहा है।
अगर बीच में छोड़ी Pension Yojana तो:
अगर कोई किसान किसी कारण बीच में yojana छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके yojana छोड़ने तक जो भी पैसे उसने जमा किए होंगे उस पर बैंकों के saving account के बराबर का interest मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर farmer की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम किसानों के pension fund को मैनेज करेगा।
PM Kisan Pension Yojana से सम्बंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- 2 फोटो।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर आईडी (पहचान पत्र)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- समग्र आईडी।
Yojana के लिए कैसे कराएं Registration :
प्रधानमंत्री किसान pension Yojana का लाभ उठाने के लिए किसान को CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर अपना पंजीकरण (Registration) करवाना होगा। Registration के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की फोटो कॉपी ले जानी होगी। Registration करवाने के लिए 2 फोटो और Bank की passbook की भी जरूरत होगी। Registration करवाने के लिए किसान भाई को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। Registration के दौरान किसान भाई का किसान पेंशन यूनिक नंबर (Kisan Pension Unique Number) और पेंशन कार्ड (Pension Card) बनाया जाएगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan Pension Yojana लाभ:
कर्मचारी भविष्य निधि scheme (EPFO), नेशनल पेंशन scheme, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा Yojana के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान इस योजना का लाभ नही ले सकते है। इस Yojana में वह किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित PM श्रम योगी मान धन yojana के लिए विकल्प चुना है, एवं वह किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित PM लघु व्यापारी मान-धन योजना को चुना है। वह इस किसान मान धन योजना / PM Kisan Pension Yojana का लाभ नही उठा सकते है।
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