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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में किसानों को प्रतिमाह ₹3000 पेंशन मिलेगी । जानिए यहां

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल वेबसाइट साइबर प्लेनेट  में, दोस्तों आज कि इस पोस्ट में हम जानेंगे। कि कैसे आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में ₹3000 प्रतिमा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना में किसानों को किस आधार पर पेंशन दी जाएगी, इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा, इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए, इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें

Prdhan mantri kisan mandhan yojana
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दोस्तों इसी के साथ इस पोस्ट में आगे बढ़ते हुए  शुरू करते हैं –

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है-

  दोस्तों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना देश में रहने वाले किसान भाइयों के लिए है। जिनका व्यवसाय लघु एवं सीमित कृषि व गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करके देश के लिए अनाज उगाते हैं। भारत सरकार द्वारा किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए, किसानों को वृद्धावस्था के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹3000 पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी।

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भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के तहत किसान अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है। यदि किसान किसी कारणवश पैसा जमा नहीं कर पाता है, तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, अतः किसान जब चाहे अपने जमा किए गए पैसे को बैंक से निकाल सकता है। जिसमें उसे ब्याज भी दिया जाएगा। दोस्तों यह पेंशन आपको भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित (मैनेज्ड) पेंशन निधि से आपको यह पेंशन प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए पात्रता-

  1.  प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान की उम्र जब 60 वर्ष हो जाएगी। तब किसान को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन भारत सरकार द्वारा दी जाएगी।
  2.  दोस्तों इस योजना में किसान भाइयों को 55 रुपए से लेकर ₹200 तक पेंशन निधि में अंशदान किसानों को जमा करना होगा और यह अंशदान 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने के पश्चात तक जमा करना होगा। जो अंशदान आप पेंशन नीति में जमा करेंगे सरकार भी उसी के बराबर पैसा पेंशन निधि में अंशदान जमा करेगी।
  3.  दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है।
  4. यदि इस योजना के लिए किसान की पत्नी भी आवेदन करना चाहती है, तो दोनों को अलग-अलग पेंशन निधि मैं अंशदान जमा करना होगा 60 वर्ष का होने पर दोनों को अलग-अलग ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
  5.  यदि किसान की सेवानिवृत्ति के पश्चात या, दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है या पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पेंशन दी जाएगी, अगर यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को पेंशन का सारा पैसा दे दिया जाएगा।
  6.  सेवानिवृत्ति से पहले यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% अर्थात 1500  रुपए अंशदान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

योजना संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज-

  1. आधार कार्ड
  2.  बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  3.  आय प्रमाण पत्र
  4.  वोटर आईडी (पहचान पत्र)
  5.  मूल निवास प्रमाण पत्र
  6.  जन्म प्रमाण पत्र
  7.  राशन कार्ड
  8.  समग्र आईडी

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए कैसे आवेदन करें –

  1.  दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-launches-pradhan-mantri-kisan-maan-dhan-yojana/ पर जाकर आवेदक कर सकते हैं।
  2.  दोस्तों इस योजना के लिए यदि आप अपने आसपास किसी नजदीकी ऑनलाइन शॉप या सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
  3.  प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा अतः भारत सरकार ने इसके लिए निशुल्क आवेदन सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं।

तो दोस्तों आपको हमारी यह पोस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।

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धन्यवाद 

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